गला रेत कर हत्या की वारदात, 12 घंटे के अंदर हुआ हत्या का खुलासा, 04 आरोपियों पुलिस ने किए गिरफ्तार,जाने क्या थी पूरी वारदात

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खटीमा(उत्तराखंड)- सोमवार को खटीमा के 17मिल पुलिस चौकी क्षेत्र ने सैफन पुल से आगे सरपुडा जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे एक व्यक्ति का गला रेत हत्या किए जाने की वारदात मामले में।खटीमा कोतवाली पुलिस ने 12,घंटे के भीतर चार हत्यारो को गिरफ्तार कर हत्या के मामले का खुलासा किया है।

इस पूरी वारदात में अज्ञात रूप में मिले शव की शिनाख्त आरिफ पुत्र अब्दुल करीम निवासी जमौर थाना खटीमा जनपद उधमसिंहनगर के रूप में की गयी थी। वही शव का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया मृतक की हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेतकर किया जाना प्रतीत हुई थी। शव के पंचायतनामा आदि की कार्यवाही के बाद पुलिस हत्या के खुलासे में जुट गई थी। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई मो० राशिद पुत्र अब्दुल करीम निवासी जमौर थाना खटीमा जनपद उधमसिंहनगर द्वारा शक के आधार पर थाना खटीमा मे आजाद कुमार पुत्र राम केवल निवासी जमौर थाना खटीमा जिला उधमसिंहनगर के खिलाफ नामजद मुकदमा
पंजीकृत कराया गया था।।

घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी खटीमा भूपेंद्र भंडारी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक खटीमा देवेंद्र गौरव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुये संदिग्ध अभियुक्त आजाद उपरोक्त को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया व गहनता से पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया कि वो आरिफ से एक लड़की को लेकर रंजिश रखता था तथा हाल ही में उन दोनों का इस वजह से झगडा भी हुआ था। इसी बात को लेकर आजाद मन ही मन आरिफ से रंजिश रखने लगा तथा मो० आरिफ को सबक सिखाने की ठान ली। यद्यपि आरिफ में अच्छी दोस्ती थी तथा दोनों अक्सर साथ साथ घूमा करते थे व शराब आदि भी पीते थे।

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ताहिर के घरवालों को आजाद की इस रजिश का कुछ पता नहीं था। आजाद की दोस्ती हल्दीफार्म निवासी सुखविन्दर सिंह उर्फ सुख्खा पुत्र गुरदेव सिंह से भी थी। करीब एक हप्ते पहले सुखविन्दर उर्फ सुख्खा के घर पंजाब पटियाला से 02 रिश्तेदार आये हुये थे जिनके उपर पंजाब में धारा 307 भादवि का मुकदमा पंजीकृत है तथा पुलिस से बचने के लिये यह लोग आये थे। आजाद की दोस्ती इनसे भी हो गयी। यह सब लोग एक दिन जंगल घूमने गये तो वहीं सुख्खा व आजाद के मध्य मो० आरिफ को लेकर बातें हुई। तो सुख्खा ने बताया कि मेरे इन दोनों रिश्तेदारों पर पटियाला पंजाब में मुकदमे हैं और ये लोग वहाँ के चारा 307 भादवि के मुकदमे में फरार चल रहे हैं यह लोग मो० आरिफ को निपटाने में मदद करेंगे। तब चारों ने मिलकर आरिफ को मारने की योजना बनायी।

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इसी योजना के तहत दिनांक 01-05-2022 को आजाद मो० आरिफ को बहाने से अपने साथ ताहिर की मो०सा०पल्सर नं०- UK04AE 8857 में ले आया तथा शराब पीने की बात कहकर सुख्खा के दोनों रिश्तेदार आशीष व विजय को भी साथ ले लिया। इसी दौरान आशीष ने योजना के अनुसार सुख्खा के घर से एक चापड अपने पास छिपा लिया। फिर यह चारों उसी मो०सा० में हल्दी होते हुये सायफन पुल से आगे सरपुडा जाने वाले कच्चे रास्ते में आ गये इसी दौरान इन्होंने काफी शराब पी थी। कच्चे रास्ते में आजाद ने मो० आरिफ के पैर व विजय ने मो० आरिफ के हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया तथा आशीष ने साथ लाये चापड से आरिफ का गला काट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इनके द्वारा मो० आरिफ की मो0सा० पल्सर को देवा नदी में छुपाने के उददेश्य से फेंक दिया तथा चापड भी वहीं नदी किनारे गिर गया।

आजाद के गिरफतारी के पश्चात उसके बयानों के आधार पर उक्त हत्या की घटना में सुखविन्दर सिंह उर्फ सुख्खा द्वारा षडयंत्र रचना तथा हत्या के लिये अपने घर आये रिश्तेदार आशीष व विजय को तैयार करना पाये जाने पर सुखविन्दर सिंह उर्फ सुख्खा तथा सुख्खा के घर से ही अभियुक्त आशीष व विजय की गिरफतारी की गयी व अभियोग में धारा 201/120B/34 IPCकी बढोत्तरी कर घटना में प्रयुक्त चापड, तथा घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गये कपडे रक्त रंजित तथा मृतक की मो0सा0 को बरामद किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना का अनावरण व अभियुक्तगणों की गिरफतारी घटना से मात्र 12 घंटे के भीतर ही की गयी।

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हत्या की वारदात में खटीमा पुलिस ने आजाद पुत्र राम केवल निवासी ग्राम जमौर थाना खटीमा जिला उ०सि०नगर उम्र 24 वर्ष
2.सुखविन्दर सिंह उर्फ सुख्खा पुत्र गुरदेव सिंह निवासी ग्राम हल्दी, थाना खटीमा जनपद उधमसिंहनगर, उम्र 22

  1. आशीष सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी बिन्दपा कालौनी मकान न0-56 गली न0-05 थाना त्रिपुडी जिला पटियाला पंजाब उम्र 18 वर्ष
  2. विजय सिंह पुत्र हरजीत सिह निवासी बिन्द्रा कालोनी म०नं० 132 गली नं० 5, थाना त्रिपुडी,
    जिला पटियाला पंजाब उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास में आशीष सिह पुत्र अमरजीत सिह तथा विजय सिंह पुत्र हरजीत सिंह*

  1. एफआईआर नं०-220/2021 धारा 392/394/379/411 भादवि (थाना पटियाला पंजाब)
  2. एफआईआर नं0-225/2021 धारा 379/402 भादवि (थाना पटियाला पंजाब)
  3. एफआईआर नं0-55/2022 धारा 307/324 /341 /506/148/149 भादवि (थाना पटियाला पंजाब) में दर्ज है।

जबकि हत्या में प्रयुक्त एक लोहे का चापड (अभियुक्त आजाद से बरामद की गई। मृतक की मो०सा० नं०- UKO4AE 8857
व अभियुक्तगणों के रक्त रंजित कपडे भी पुलिस ने बरामद।उक्त मामले में चारो आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेजा गया है।

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Deepak Fulera

देवभूमि उत्तराखण्ड में आप विगत 15 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। आप अपनी पत्रकारिता में बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म में जनमुद्दों पर बेबाक टिपण्णी व सक्रीयता आपकी पहचान है। मिशन पत्रकारिता आपका सर्वदा उद्देश्य रहा है।

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