चम्पावत क्षेत्र के संगठित कामगार हेतु केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का हुआ प्रारंभ, 23 व 24 जुलाई को नगर पालिका टनकपुर सभागार में होगा कैंप का आयोजन,आप भी जाने क्या है पेंशन योजना

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टनकपुर(उत्तराखंड)- टनकपुर नगर पालिका अध्यक्ष विपिन वर्मा व अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार सिंह ने टनकपुर नगरपालिका कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की असंगठित कामगारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की जानकारी दी।नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा योजना के बारे में जानकारी दी गई को केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के समस्त कामगार जैसे- रिक्शा चालक, फेरीवाला ,घरेलू कामगार, मजदूर ,दर्जी ,पान वाले ,छोटी दुकान चलाने वाले, मनरेगा श्रमिक , स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, कृषि मजदूर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मधध्यान भोजन कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ती, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, फेरीवाले, ईट भट्टा श्रमिक आदि के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना लेकर आई है।

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जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अधिक से अधिक मिले इस उद्देश्य नगरपालिका सभागार टनकपुर में 23 व 24 जुलाई को एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूर के सरकार थी इस लाभकारी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष विपिन वर्मा व अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार सिंह ने चंपावत क्षेत्र के असंगठित मजदूरों से आवाहन किया है कि वह अधिक से अधिक संख्या में आकर कैंप में इस योजना का लाभ उठाएं। आप भी जानिए इस योजना के माध्यम से लोगों को किस तरह पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

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चम्पावत क्षेत्र के असंगठित कामगारों/मजदूरों हेतु आवश्यक सूचना,अवश्य पढ़ें व इस जानकारी को अधिक से अधिक कामगारों तक पहुंचाए।

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1-चंपावत जिले के समस्त असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा आपके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है।

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2- इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के समस्त कामगार जैसे- रिक्शा चालक, फेरीवाला ,घरेलू कामगार, मजदूर ,दर्जी ,पान वाले ,छोटी दुकान चलाने वाले, मनरेगा श्रमिक , स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, कृषि मजदूर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मधध्यान भोजन कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ती, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, फेरीवाले, ईट भट्टा श्रमिक आदि इसी तरह के समस्त ऐसे कामगारों द्वारा उठाया जा सकता है जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष की हो व मासिक आय ₹15000 से कम हो।

3- इस योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत लाभार्थी को ₹3000 की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति अथवा पत्नी को लाभार्थी को प्राप्त होने वाली पेंशन का 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

4- इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व बैंक पासबुक की आवश्यकता है।

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5- योजना में लाभार्थी का अंशदान न्यूनतम ₹55 व अधिकतम ₹200 प्रति माह तक है। लाभार्थी द्वारा जमा की जाने वाली राशि के समान अंशदान ही राशी केंद्र सरकार द्वारा उनके पेंशन खाते में जमा की जाएगी।

6- इस योजना का लाभ चंपावत जिले के अधिक से अधिक कामगारों को प्राप्त कराने के लिए नगर पालिका टनकपुर एवं EPF संगठन द्वारा संयुक्त रूप से एक कैंप का आयोजन दिनांक 23 जुलाई एवं 24 जुलाई 2022 को नगर पालिका कार्यालय में किया जा रहा है जो भी पात्र कामगार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो अधिक से अधिक संख्या में नगर पालिका कार्यालय में आमंत्रित हैं।

7- ऐसे कामगार जो अपने प्रथम माह का अंशदान जमा करने में सक्षम नहीं है उनका प्रथम माह का अंशदान भी कैंप में जमा किया जाएगा।

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