बड़ी खबर: सीएम धामी के खिलाफ 2012 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता को वर्ष 2017 में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में जिला न्यायालय से दो वर्ष का हुआ कारावास,आप भी जाने आखिर कौन है वो बीजेपी नेता,किस मुकदमे में हुई सजा

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खटीमा(उधम सिंह नगर)- उत्तराखंड प्रदेश की अंतिम विधानसभा -70 खटीमा से शनिवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। वर्ष 2012 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले वर्तमान में बीजेपी नेता देवेंद्र चंद को 2017 की एक आपराधिक मुकदमे में जिला न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है।कोर्ट से सजा प्राप्त करने वाले नेता देवेंद्र चंद वर्तमान में भाजपा की सक्रिय राजनीति में खटीमा विधानसभा से भाजपा के एक वरिष्ट कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे है।

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उक्त पूरे मामले में खटीमा निवासी पीड़ित महिला वर्ष 2017 में उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में पहुंचकर एसएसपी उधम सिंह नगर को तहरीर देकर बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से उसके पुत्र को सहकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर खटीमा के श्रीपुर बिछुआ निवासी देवेंद्र चंद ने वर्ष 2016 को 7 लाख की मांग की गई। जिस पर उसके पड़ोसी ने उसके घर के पीछे की अपनी जमीन को उसको ₹7 लाख में विक्रय कर दिया। पीड़िता द्वारा स्वयं अपने पड़ोसी की ओर से उक्त मामले में देवेंद्र चंद को ₹4 लाख जहां दिए गए। वही बचे 3 लाख का भुगतान भी उक्त व्यक्ति की पत्नी को उसके घर पर उसके द्वारा किया गया। लेकिन इन सबके बावजूद भी देवेंद्र चंद द्वारा उसके पड़ोसी के पुत्र को नौकरी नहीं लगाई गई। पैसे के लेनदेन को लेकर आरोपी व्यक्ति का उसके घर पर आना जाना शुरू हो गया। पीड़ित द्वारा तहरीर में बताया गया की वह घर पर अपने तीन बच्चो के साथ अकेली रहती है , जबकि उसके पति कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में दिल्ली रहते थे। उक्त मामले में पीड़िता ने तहरीर में बताया कि आरोपी की उसके ऊपर नियत खराब हो गई थी। उसके पति ने घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया।

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उक्त मामले में पीड़ित महिला की तहरीर पर देवेंद्र चंद पर 3 व 10 अप्रैल 2017 को छेड़छाड़ करने जबरदस्ती करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। जिस पर एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश पर देवेंद्र चंद के खिलाफ खटीमा कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

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माननीय न्यायालय से दो वर्ष की सजा प्राप्त बीजेपी नेता देवेंद्र चंद

जांच अधिकारी ने जांच उपरांत उक्त मामले में देवेंद्र चंद के खिलाफ धारा 452,376,420,506आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए।उक्त मामले में वर्ष 2017 से 2023 मार्च तक न्यायालय में चली मुकदमे की सुनवाई के उपरांत जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा खटीमा के बीजेपी नेता देवेंद्र चंद को आईपीसीसी की धारा 452, धारा 354,धारा 506, के तहत दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास व तीन हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।इसके साथ ही आरोपी को धारा 376 व 420 को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधो के आरोपों से दोष मुक्त भी किया गया है।भाजपा नेता पर उक्त तीनो धाराओं पर जारी दो दो साल की सजा साथ साथ चलेगी।

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न्यायालय से दोष सिद्ध नेता देवेंद्र वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तब से लेकर आ तक देवेंद्र चंद भाजपा में ही बने हुए है। खटीमा की महिला की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे पर न्यायालय की लंबी प्रक्रिया के बाद भाजपा नेता देवेंद्र चंद को जहां 2 साल की सजा सुना दी गई है। वही अब देखना यह होगा कि उक्त मामले को लेकर उच्च न्यायालय में कब तक दोष सिद्ध नेता अपनी अपील करते हैं। फिलहाल भाजपा नेता को उक्त मामले में सजा मिलने के बाद खटीमा क्षेत्र में 2017 का यह चर्चित प्रकरण एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है।

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