छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी दो शिक्षकों को अदालत ने 5 वर्ष का कारावास व 50 हजार जुर्माने की सुनाई सजा,जाने कहा कि है मामला

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उत्तरकाशी(उत्तराखण्ड)- उत्तराकाशी जनपद में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी दो शिक्षकों को न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास व 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
राजकीय इंटर कॉलेज मुस्टिकसौड़ के दो शिक्षको पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा था इस संबंध में 6 दिसंबर 2018 को थाना उत्तरकाशी में अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी। 

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इस मामले में अदालत में आये फैसले में दोनों आरोपी शिक्षकों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है।साथ ही दोनों शिक्षकों को अदालत के आदेश पर नई टिहरी जेल भेज दिया गया है। दोनो ही आरोपी ‌शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत थाना उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज  था।

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गौरतलब है कि उत्तरकाशी पुलिस ने इस मामले में 7 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।सोमवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दोनों आरोपी शिक्षकों को सजा सुनाई है।उक्त प्रकरण में अभियुक्तों को पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष की कारावास व 25-25 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

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Deepak Fulera

देवभूमि उत्तराखण्ड में आप विगत 18 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। आप अपनी पत्रकारिता में बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म में जनमुद्दों पर बेबाक टिपण्णी व सक्रीयता आपकी पहचान है। मिशन पत्रकारिता आपका सर्वदा उद्देश्य रहा है।

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