नैनीताल (उत्तराखंड)- अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी 26 नवम्बर को फैसले को लेकर रिजर्व कर दिया गया था
आज हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी साथ ही SIT की जाँच को सही बताया साथ ही ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं
अंकिता भंडारी हत्याकांड कों लेकर हाई कोर्ट नें सुनाया फैसला हत्याकांड की CBI जाँच वाली याचिका कों कोर्ट नें ठुकराया
SIT जाँच पर हाईकोर्ट नें जताया अपना विश्वास
SIT की जाँच पर हाई कोर्ट नें जताया अपना विश्वास