मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा के आदेश पर मिला इंसाफ,कोविड काल में मृतक के वारिस को मिली 50 हजार की अनुमन्य सहायता

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देहरादून(उत्तराखंड)- उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा के आदेश पर कोविड से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से कोविड काल में मृतक के वारिस के बैंक खाते में 50 हजार की धनराशि भेजी गई। कोविड काल में कोविड से देहरादून जनपद के 80 लोगों को शिकार होना पड़ा था। कोविड के मृतकों लिए पचास हजार रुपए की धनराशि अनुमन्य की गई थी। सूची में 48वें नम्बर पर श्रीमती विमला देवी के नाम का उल्लेख था, परन्तु उनके वारिसान को यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

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सूचना अधिकार के तहत द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को विमला देवी के वारिसान को धनराशि मिलने में विलम्ब को लेकर जांच करने व सुनवाई हेतु नियत अगली तिथि 28 नवम्बर 2023 से पूर्व पचास हजार की धनराशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया। मुख्य सूचना आयुक्त के सख्त व समयबद्ध आदेश का पालन करते हुए वारिसान सतवीर सिंह लिंगवाल के खाते में तहसीलदार देहरादून द्वारा पचास हजार की धनराशि अंतरित कर दी गई।

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Deepak Fulera

देवभूमि उत्तराखण्ड में आप विगत 18 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। आप अपनी पत्रकारिता में बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म में जनमुद्दों पर बेबाक टिपण्णी व सक्रीयता आपकी पहचान है। मिशन पत्रकारिता आपका सर्वदा उद्देश्य रहा है।

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