खटीमा(उधम सिंह नगर)- चेक बाउंस के मामले में खटीमा न्यायालय से यूपी निवासी मो०हसीन को छ माह के कठोर कारावास व ढाई लाख के अर्थदंड की सुनाई गई है।जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
पूरे मामले के अनुसार झनकट निवासी ईट भट्टा स्वामी मो.यामीन ने खटीमा न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि 20 अक्तूबर 2018 को उसने उत्तर प्रदेश पीलीभीत मोहल्ला बुजकसावन निवासी मो.हसीन को दो लाख रूपये बतौर उधार दिए थे।मो हसीन द्वारा उक्त रकम को छह माह के भीतर लौटाने की बात कही थी। तय समय पर जब उसने रकम वापस नहीं की गई।तो उनके द्वारा पैसा वापसी को काफी तकादा किया गया।तब जाकर 5 जनवरी 2019 को दो लाख रूपये का चेक उन्हे दिया गया। चैक को बैंक पर लगाने पर चैक बाउंस हो गया।जब उसने चेक बाउंस की बात हसीन से कही तो उसने चेक को दोबारा 3 अप्रैल 2019 को फिर से बैंक में लगाने के लिए कहा।उनके द्वारा दोबारा बैंक में चैक लगाने पर चैक फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पीड़ित मो.यामीन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 13 अप्रैल 2019 को आरोपित हसीन को नोटिस भिजवाया। कोर्ट के नोटिस को भी आरोपी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। इस पर अधिवक्ता ने अपने मुक्किल के पक्ष जोरदार बहस करते हुए इस मामले से संबंधित गवाहों को कोर्ट में पेश किया।दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गा ने मो.हसीन को दोषी पाया।
चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी मो हसीन को छह माह के कठोर कारावास की सजा और ढ़ाई लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख चालीस हजार रुपये प्रतिवादी को प्रतिकर के रुप में देने के कोर्ट ने आदेश दिए है।