हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग ने गौलापार इलाके में 7 एकड़ वन भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त,अतिक्रमण मुक्त कराई भूमि पर 1500 विभिन्न प्रजाति के पौधो का किया गया रोपण

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हल्द्वानी(नैनीताल)- अतिक्रमण के खिलाफ उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं प्रभागीय वनाधिकारी बाबूलाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी से प्राप्त दिशा-निर्देशो के क्रम में गौलापार स्थित कालूखेड़ा कक्ष संख्या 01 एवं गाड़खरक बीट एवं अन्य वन क्षेत्रों से वन विभाग की टीम ने लगभग 07 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

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अतिक्रमण मुक्त वन भूमि पर हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा 1500 विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण किया गया।उप प्रभागीय वनाधिकारी, नंधौर/शारदा ममता चंद ने बताया कि यह कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा दिये गए आदेश एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बाबूलाल जी द्वारा दिए गए दिशा- निर्देशों के क्रम में की गई है। आगे भी अतिक्रमण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रहेगी। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नही जाएगा।

वही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में उप प्रभागीय वनाधिकारी, नंधौर/शारदा ममता चंद, अजय लिंग्वाल प्रशिक्षु ACF, वन क्षेत्राधिकारी, जौलासाल एवं डाण्डा सुनील शर्मा, वन क्षेत्राधिकारी, छकाता, कैलाश गुडवन्त और भारी संख्या में हल्द्वानी वन प्रभाग की टीम दल बल के साथ मौजूद रही।

Deepak Fulera

देवभूमि उत्तराखण्ड में आप विगत 15 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। आप अपनी पत्रकारिता में बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म में जनमुद्दों पर बेबाक टिपण्णी व सक्रीयता आपकी पहचान है। मिशन पत्रकारिता आपका सर्वदा उद्देश्य रहा है।

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